जौनपुर जिला आबकारी अधिकारी विष्णु प्रताप सिंह ने अवगत कराया है कि आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के बिन्दु- 5.15.2.2 (ख) के अनुसार समस्त जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों जिनका 2025-26 हेतु नवीनीकरण हुआ है, पर वर्ष 2023-24 के पूर्व निर्मित समस्त उपलब्ध अवशेष स्टाक को उप आबकारी आयुक्त, प्रभार की देख-रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा नामित उप जिला कलेक्टर की संयुक्त समिति द्वारा विडियोंग्राफी कराते हुए नष्ट किए जाने का प्रावधान है। इस हेतु वर्ष 2024-25 के अनुज्ञापी को कोई क्षतिपूर्ति नही दी जायेगी।
उक्त के क्रम में जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी जौनपुर द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति- प्रदीप दूबे, उप आबकारी आयुक्त, वाराणसी प्रभार,वाराणसी, जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी जौनपुर द्वारा नामित संतबीर सिंह, उप जिलाधिकारी, सदर जौनपुर व विष्णु प्रताप सिंह, जिला आबकारी अधिकारी, जौनपुर की उपस्थिति में 26 सितम्बर 2025 को जनपद जौनपुर में संचालित थोक अनुज्ञापनों श्रीमती सुनीता कपूर एंव श्रीमती पूजा जायसवाल थोक अनुज्ञापी एफ0एल0-2 के अनुज्ञापनों पर वर्ष 2023-24 के पूर्व के घोषित किये गये विभिन्न ब्राण्डो के कुल 217 पेटी के स्टाक को वीडियोग्राफी कराते हुए नियमानुसार विनष्ट किया गया।