और मुकदमा ड्रा हो गया...
उत्तर प्रदेश....सपा के बागी विधायक अभय सिंह का एक मुकदमा ड्रा हो गया.. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने हत्या के प्रयास के एक मामले में उन्हें 3 साल की सज़ा भी सुनाई और बरी भी कर दिया.... मगर एक ही बेंच के दोनों जजों का फैसला अलग अलग होने के कारण अब ये मामला चीफ़ जस्टिस के पास जायेगा.वे तीन जजों की बेंच बनायेंगे जो इस मामले की फिर से सुनवाई करेगी इस के बाद बहुमत का फैसला मान्य होगा..
आज इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस A.R मसूदी ने अभय सिंह को 3 साल की सजा सुनाई है। जबकि जस्टिस अभय श्रीवास्तव ने अभय सिंह को बरी कर दिया है.. साल 201 0 में हत्या के प्रयास के एक मामले में अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह नामजद हुए थे । अगर 3 साल की सजा कायम रही तो उनकी विधायकी जा सकती है..साल 2010 में फैजाबाद के रहने वाले विकास सिंह ने अयोध्या में अभय सिं के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी कि अभय सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से उन पर फायरिंग कराई । विकास ने बताया था कि वह अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। इस बीच अभय सिं के साथियों ने उनकी गाड़ी पर अधांधुंध फायरिंग कर दी। किसी तरह से भाग कर जान बचाई। अयोध्या में सुनवाई होने के बाद मामले को अंबेडकरनगर निचली कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। यहां से सभी को बरी कर दिया गया। 'इसके बाद पीड़ित विकास सिंह ने 2023 में लखनऊ हाईकोर्ट में अंबेडकरनगर कोर्ट केऔर मुकदमा ड्रा हो गया...
उत्तर प्रदेश....सपा के बागी विधायक अभय सिंह का एक मुकदमा ड्रा हो गया.. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने हत्या के प्रयास के एक मामले में उन्हें 3 साल की सज़ा भी सुनाई और बरी भी कर दिया.... मगर एक ही बेंच के दोनों जजों का फैसला अलग अलग होने के कारण अब ये मामला चीफ़ जस्टिस के पास जायेगा.वे तीन जजों की बेंच बनायेंगे जो इस मामले की फिर से सुनवाई करेगी इस के बाद बहुमत का फैसला मान्य होगा..
आज इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस A.R मसूदी ने अभय सिंह को 3 साल की सजा सुनाई है। जबकि जस्टिस अभय श्रीवास्तव ने अभय सिंह को बरी कर दिया है.. साल 201 0 में हत्या के प्रयास के एक मामले में अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह नामजद हुए थे । अगर 3 साल की सजा कायम रही तो उनकी विधायकी जा सकती है..साल 2010 में फैजाबाद के रहने वाले विकास सिंह ने अयोध्या में अभय सिं के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी कि अभय सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से उन पर फायरिंग कराई । विकास ने बताया था कि वह अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। इस बीच अभय सिं के साथियों ने उनकी गाड़ी पर अधांधुंध फायरिंग कर दी। किसी तरह से भाग कर जान बचाई। अयोध्या में सुनवाई होने के बाद मामले को अंबेडकरनगर निचली कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। यहां से सभी को बरी कर दिया गया। 'इसके बाद पीड़ित विकास सिंह ने 2023 में लखनऊ हाईकोर्ट में अंबेडकरनगर कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ याचिका दायर की। इस बीच हाईकोर्ट में कई बार सुनवाई हुईं। शुक्रवार (20 दिसंबर) को मामले में दो जजों ने अलग-अलग फैसला सुनाया । डबल बेंच के जस्टिस अजय श्रीवास्तव ने बरी किया, जस्टिस मसूदी ने तीन साल से सुनाई सजा ,मामला एक एक से टाई हुआ , अब CJ एक और जस्टिस नियुक्त करेंगे , उनके फैसले के बाद बहुमत के आधार पर आया फैसला मान्य होगा.. जजमेंट के खिलाफ याचिका दायर की। इस बीच हाईकोर्ट में कई बार सुनवाई हुईं। शुक्रवार (20 दिसंबर) को मामले में दो जजों ने अलग-अलग फैसला सुनाया । डबल बेंच के जस्टिस अजय श्रीवास्तव ने बरी किया, जस्टिस मसूदी ने तीन साल से सुनाई सजा ,मामला एक एक से टाई हुआ , अब CJ एक और जस्टिस नियुक्त करेंगे , उनके फैसले के बाद बहुमत के आधार पर आया फैसला मान्य होगा..
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